May 3, 2024

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पंजाब 03 फरवरी *चैक बाऊंस के आरोपी में राजिंद्र कुमार को 1 वर्ष की कैद 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 03 फरवरी *चैक बाऊंस के आरोपी में राजिंद्र कुमार को 1 वर्ष की कैद 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 03 फरवरी *चैक बाऊंस के आरोपी में राजिंद्र कुमार को 1 वर्ष की कैद 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 03 फरवरी (शर्मा/सोनू):अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 2 लाख चैक बाऊंस के आरोपी राजिंद्र कुमार पुत्र ताराचंद वासी खुब्बन के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सर्बजीत सिंह पुत्र सुखविंद्र सिंह वासी गुरदयाल नगरी अबोहर के वकील विवेक गुलबद्धर, राजिंद्रपाल व सुनीश डोडा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकील विवेक गुलबद्धर, राजिंद्रपाल व सुनीश डोडा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में राजिंद्र कुमार पुत्र ताराचंद वासी खुब्बन को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार राजिंद्र कुमार ने दो लाख का एक चैक सर्बजीत सिंह को दिया था। सर्बजीत सिंह ने जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। सर्बजीत सिंह ने अपने वकील विवेक गुलबद्धर, राजिंद्रपाल व सुनीश डोडा के माध्यम से अदालत में केस दायर किया।
फोटो:1, वकील व फाईल फोटो राजिंद्र कुमार।

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