जालौन / उत्तर प्रदेश।
रिपोर्ट – देवेश कुमार स्वर्णकार यूपीआजतक।
जालौन14मार्च24*तत्कालीन जेलर समेत 22 लोगों को सजा।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिला कारागार में 14 साल पहले हुए गैंगवार में दो बंदियों की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। आठ अन्य आरोपितों को भी दोषी करार दिया गया है। उनको आज़ दोपहर बाद सजा सुनाई जाएगी।
दरअसल जालौन जिला कारागार में 20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस और चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी।
जिसमें तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
लेकिन 28 मार्च को गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने 28 मार्च 2010 को जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर मिश्रा जी, तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध तहरीर दी. आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तितरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामऔतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी।
विजुअल -जिन्हें सजा सुनाई गई।
विजुअल – न्यायालय के।
विजुअल – जिला कारागार के।

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