चित्रकूट07जून2023*एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह 15 दिन के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी आशोक कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त बहगुड़ उर्फ सीताराम पुत्र चन्दू निवासी बछरन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष 06 माह 15 दिन के कठोर कारावास व 5000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
दिनाँक 01.012.2021 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बहगुड उर्फ सीताराम उपरोक्त को 02 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 180/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

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