May 7, 2024

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कानपुर05जनवरी24*भवन एवं अन्य सन्निर्माण कराये जाने की स्थिति में निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में जमा किया जाना आवश्यक*

कानपुर05जनवरी24*भवन एवं अन्य सन्निर्माण कराये जाने की स्थिति में निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में जमा किया जाना आवश्यक*

कानपुर05जनवरी24*भवन एवं अन्य सन्निर्माण कराये जाने की स्थिति में निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में जमा किया जाना आवश्यक*

*कानपुर नगर, दिनांक 05 जनवरी, 2024 (सू0वि0)*

अपर श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा-3 में रूपया 10 लाख की लागत तक के निजी भवनों को छोड़कर, अधिनियम से आवर्त सभी भवनों एवम् अन्य सन्निर्माणों की निर्माण लागत की एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में वसूले जाने की व्यवस्था की गई है। तत्संबंधी नियमावली 1998 के नियम-4 की व्यवस्थानुसार यदि किसी भवन/अन्य सन्निर्माण का कार्य एक वर्ष से अधिक समय में पूरा होता है तो एक वर्ष में पूरे किये गये कार्य के संबंध में देय उपकर का भुगतान अगले 30 दिनों में एवं अगले प्रत्येक वर्ष में पूरे हुए कार्य के संबंध में देय उपकर की धनराशि को निर्धारित समयानुसार जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। कोई भी सेवायोजक अपने भवन/अपने प्रोजेक्ट/अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में एडवांस में भी उपकर का भुगतान कर सकता है। एडवांस में जमा किये गये उपकर का समायोजन श्उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण के समय किया जाता है।
उपकर के रूप में निर्माण लागत की एक प्रतिशत धनराशि “उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के पक्ष में एकाउन्टपेयी चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जाती है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा-8 एवम् 9 उपकर को समयान्तर्गत जमा न किये जाने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लिए जाने तथा उपकर की धनराशि तक अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की शक्ति उपकर निर्धारण अधिकारी को देती है। निर्दिष्ट धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की भाँति वसूली कराये जाने का प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा-10 में दिया गया है।
अतः निर्माण कार्य में संलग्न नियोजकों (सरकारी/निजी) से अनुरोध है कि कराए जाने निर्माण के सापेक्ष एक प्रतिशत की उपकर धनराशि कार्यालय अपर श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर मे “उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के पक्ष में एकाउन्टपेयी चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वतः जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त धनराशि “उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के खाता संख्या- 2534101006608 (आई०एफ०सी०कोड-सी०एन०आर०बी-0002534) केनरा बैंक, गोमती नगर, लखनऊ में आर०टी० जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० (नेफ्ट) के माध्यम से जमा की जा सकती है, जिसके विवरण की एक प्रति इस कार्यालय में भी अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
श्रम कार्यालय द्वारा कराए जा रहे निरीक्षण के पश्चात् उपकर जमा न होने की स्थिति में जारी किये जाने वाले नोटिस, उपकर निर्धारण आदेश, अर्थदण्ड एवं ब्याज आदेश आदि का संज्ञान अवश्य लें।
सेस जमा कराने के लिए सेस पोर्टल बमेेनचइवबू.पद एवम् निर्माण स्थल के पंजीयन के लिए niveshmitra portal के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाईन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अपर श्रम आयुक्त, सर्वाेदयनगर, जी०टी० रोड, कानपुर नगर में तैनात श्री प्रभाकर त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक (मो० नं0-9319282380) एवम् श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर (मो0नं0-7080424242) से सम्पर्क किया जा सकता है।
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