औरैया 01 अप्रैल *पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालो को तीन दिन के अंदर जगह खाली करने का नोटिस चस्पा!
बिधूना (औरैया)-। खबर औरैया जनपद के बिधुना तहसील क्षेत्र के ग्राम पुर्वा लक्षीराम से है !जहाँ चिरकुआ में सन 1970 में किये गये पटटे आवंटन निरस्त होने के बाबजूद अवैध रूप से बिक्री कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। अवैध निर्माण कार्य होने की जानकारी पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने बिना किसी अधिकार के हो रहे अवैध रूप निर्माण कार्य को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है कहा कि तीन दिनों के अन्दर अवैध निर्माण को हटवा ले अन्यथा प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को ढहाने में की गई व्यय राशि की भूराजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।
तहसील क्षेत्र के ग्राम पुर्वा लक्षीराम चिरकुआ में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराये जाने को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा चस्पा नोटिस में बताया गया है कि ग्राम पुर्वा लक्षीराम के राजस्व अभिलेख खसरा संख्या 251 रकवा 0.607 हेक्टेयर पर रामस्वरूप पुत्र दरयाय निवासी ग्राम खानजहांपुर चिरकुआ बतौर असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी के आदेश में अपर कलेक्टर इटावा के सन 1983 में दिये गये आदेश में खानहांपुर चिरकुआ में सम्मिलित पुर्वा लक्षीराम पूसेलाल बनाम श्रीराम आदि से पटटेदार रामस्वरूप पुत्र दरयाय का नाम पृथक कर भूमि को गांवसभा के नाम अंकित करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके बाद दोबारा न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा 1984-85 में 1983 का आदेश निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर इटावा को सुनवाई हेतु आदेशित किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि पटटेदार रामस्वरूप पुत्र दरयाय को उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई अधिकार न होने के बाबजूद उक्त के द्वारा अवैध रूप से भूमि की बिक्री की गई जिस पर मंजू शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार निवासी मानीकोठी द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जानकारी मिलने पर तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा कर अवैध निर्माण कार्य हटाने को लेकर तीन दिन का समय दिया गया है कहा कि यदि स्वयं निर्माण कार्य न हटाने प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी!
रिपोर्ट-अंकुर गुप्ता

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