बाराबंकी 16 अप्रैल 24*नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा
बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मंगलवार को अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 5 साल पूर्व थाना सफदरगंज अंतर्गत एक नाबालिक को भागकर उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म करने के आरोपी राहुल को 41 हजार के अर्थदंड व उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दे की 18 नवंबर वर्ष 2018 को थाना सफदरगंज के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि राहुल पुत्र राम प्रसाद लोनिया निवासी रसूलपुर उसकी नाबालिक पुत्री को भगा ले गया है। जहां उसने पुत्री के साथ मारपीट व दुष्कर्म भी किया है। उक्त शिकायत पर पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म सहित एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्जकर विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार यादव ने वाद से जुड़े समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास में 41हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। वही मामले में न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को एससी एसटी एक्ट में दोष मुक्त घोषित किया है।

More Stories
मुंबई23जून26*अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव : रचनात्मकता, संवेदना और वैश्विक संवाद का संगम
कानपुर नगर23जून26*कार्यकर्ताओं के संघर्ष, परिश्रम एवं समर्पण से भामस देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन: श्रीराम
मथुरा 23 जून 26* डकैती की योजना बनाते हुए 05 अभियुक्तगण को अवैध असलाहों/उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार ।*