पंजाब17मार्च*चैक बाऊंस मामले में रजनी को 1 वर्ष की कैद, जेल भेजा
अबोहर, 17 मार्च (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में चैक बाऊंस की आरोपी महिला रजनी पत्नी सुरेश कुमार वासी जोहड़ी मंदिर ईदगाह रोड के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता के वकील चांद कुमार ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट चांद कुमार की दलीलें सुनने के बाद रजनी को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई। जमानती न होने के कारण महिला को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी अनुसार वेद प्रकाश पुत्र मनोहर लाल वासी जोड़ी मंदिर को एक चैक रजनी पत्नी सुरेश कुमार ने 2 लाख का दिया था। बैंक खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। वेद प्रकाश ने अपने वकील चांद प्रकाश के माध्यम से रजनी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। रजनी अपनी वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट चांद कुमार की दलीलें सुनने के बाद रजनी को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई।
फोटो:8 महिला कांस्टेबल रजनी रानी को अदालत से बाहर लाती हुई।
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