April 21, 2026

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पंजाब10जनवरी24*लूटपाट के मामले में आरोपी जगराज सिंह उर्फ जज्ज को 5 वर्ष की कैद 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

पंजाब10जनवरी24*लूटपाट के मामले में आरोपी जगराज सिंह उर्फ जज्ज को 5 वर्ष की कैद 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

पंजाब10जनवरी24*लूटपाट के मामले में आरोपी जगराज सिंह उर्फ जज्ज को 5 वर्ष की कैद 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर 10 जनवरी (शर्मा, सोनू):जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिन्द्र कौर की अदालत में लूटपाट के आरोपी जगराज सिंह उर्फ जज्ज पुत्र जगीर सिंह वासी ढाणी बली खाली घटियांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की दूसरी ओर सरकारी वकील व सदर थाना अबोहर पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मदेनजर रखते हुए लूटपाट के मामले में दोषी करार देते हुए जगराज ङ्क्षसह को 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना अबोहर पुलिस ने सुरेन्द्र कुमार पुत्र फूलराम वासी बेगांवाली के ब्यानों के आधार पर उसके साथ बाईपास बुर्जमुहार के पास लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा नं 13, 26-2-22 , भादस की धारा 379बी आईपीस के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने जगराज सिंह उर्फ जज को काबू किया और उसे अदालत में पेश किया और उसका अदालत में चालान भी पेश किया। फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिन्द्र कौर ने जगराज को लूटपाट का दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो नं 3