पंजाब 21 जनवरी *हाईकोर्ट से 306 के आरोपी शम्भू की जमानत मंजूर
अबोहर, 21 जनवरी (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की अदालत में 306 के आरोपी संत नगरी निवासी शंभु कुमार पुत्र चिमन लाल के वकील रिद्धम बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिद्म बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शंभु कुमार की जमानत को मंजूर किया।
गौतलब है कि नगर थाना पुलिस ने परमजीत कौर पत्नी पत्नी सोहन लाल वासी कैलाश नगर अबोहर के बयानों पर उसके पति को तंग परेशान करने के आरोप में मुकदमा नं. 87, 12.10.21 भांदस की धारा 306 आईपीसी के तहत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 5 लोगों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आज पुलिस ने छठे आरोपी शम्भू को काबू किया था।
फोटो:3, शंभु कुमार फाईल फोटो व जानकारी देते एडवोकेट रिद्म बजाज।
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