कौशाम्बी01जनवरी24*दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के साप्ताहिक बन्दी के आदेश*
*कौशाम्बी* जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1) सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के उन सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिश्ठानों के साप्ताहिक बन्दी दिवस का अनुमोदन किया है, जहॉ पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्रभावी रहेंगा।
दिन सोमवार को टाउन एरिया भरवारी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार दिन मंगलवार को टाउन एरिया सिराथू की समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान एवं दिन बुधवार को टाउन एरिया चरवा, देवीगंज, कड़ा एवं मंझनपुर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान को छोड़कर) तथा दिन बृहस्पतिवार को टाउन एरिया-करारी, सराय अकिल एवं पश्चिम-पूरब शरीरा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। दिन शुक्रवार को टाउन एरिया अझुवा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, दिन शनिवार को टाउन एरिया चायल की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा दिन रविवार को टाउन एरिया मंझनपुर में चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बन्दी दिवस में दुकान खुली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी, जिसके उत्तरदायी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामी स्वयं होंगे। उन्हांने जनपद के समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामी को सूचित किया है कि बन्दी दिवस में अपने दुकान वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रखें।

More Stories
लखनऊ 14 जनवरी 26 * मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज
नई दिल्ली 14 जनवरी 26 * ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय दूतावास। ..
*पूर्णिया बिहार 14 जनवरी 26*पूर्णिया पुलिस को मिला नया आईजी, सलामी दी गई*