*कानपुर नगर, दिनांक 17 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)*
कानपुर17अप्रैल*समस्त अपंजीकृत कारखाने का कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०, कानपुर क्षेत्र, कानपुर ने बताया कि दिनांक 24 फरवरी, 2023 को जनपद मेरठ में दौराला स्थित जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का कंप्रेशर फटने से पांच मंजिला कोल्ड स्टोरेज का भवन गिर जाने से मलबे में 24 कर्मचारियों के दब जाने से 07 कर्मचारियों की मृत्यु व कई कर्मचारियों के घायल हो जाने तथा संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में दिनांक 16 मार्च, 2023 को ए0आर0 कोल्ड स्टोरेज में अचानक छत ढह जाने से दो दर्जन से अधिक किसान व मजदूर छत के मलबे में दब जाने से 14 की मृत्यु व कई के घायल हो जाने की घटित दुर्घटना के दृष्टिगत इस कार्यालय के अन्तर्गत कानपुर क्षेत्र से आच्छादित समस्त 13 जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, हमीरपुर महोबा, बांदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, जालौन) में स्थापित ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत आवर्त होने की पात्रता रखते हों, के समस्त स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपंजीकृत कारखाने का कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कारखाना अधिनियम 1948 सहपठित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली-1950 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में सम्भावित दुर्घटनाओं की आशंकाओं को न्यून किया जा सके।
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