मथुरा23अक्टूबर23*नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को दो वर्ष का कारावास व तीन हजार नौ सौ का अर्थदंड।
संवाददाता बिजेंदर सैनी यूपी आजतक मथुरा की रिपोर्ट
मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को दो वर्ष का कारावास व तीन हजार नौ सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता ने 27 फरबरी 2021 को थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता वृन्दावन में अपनी बहन के साथ कुम्भ स्नान करके अपने घर वापस आ रही थी। जब पीड़िता अपने घर के ठीक सामने आ गई तभी अचानक पीछे से कमलकान्त पुत्र मनोज निवासी पानीघाट, रामदास बगीचा, वृन्दावन ने आकर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया तथा बत्तमीजी करने लगा, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ा और जाने से मारने की धमकी देने लगा। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना-वृन्दावन में अभियुक्त कमलकान्त के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा-354, 506 भारतीय दण्ड संहिता में 28 फरवरी 2021 को पंजीकृत किया गया। जिसकी
अपराध संख्या 162 / 2021 है।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दो वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड, धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के कारावास तथा चार सौ रूपये के अर्थदण्ड तथा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में अभियुक्त कमलकान्त उर्फ सोनू को छह माह के कारावास व तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण
कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाए सजाएं साथ-साथ चलेगी।

More Stories
कानपुर5अगस्त26*श्री अंकित चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ।*
भागलपुर5अगस्त26* एक अपराधकर्मी को 01 देशी कट्टा, एवं 01 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।
सतना5अगस्त26*प्रदर्शनकारियों पर FIR कर घिरी पुलिस: आंदोलन की हर तस्वीर में मोहम्मद आरिफ इकबाल, फिर भी नाम गायब*