April 23, 2026

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मथुरा 22 अप्रैल 26*OPERATION CONVICTION*थाना राया जनपद मथुरा*

मथुरा 22 अप्रैल 26*OPERATION CONVICTION*थाना राया जनपद मथुरा*

मथुरा 22 अप्रैल 26*OPERATION CONVICTION*थाना राया जनपद मथुरा*

मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खबर यूपीआजतक

*मथुरा* *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तगण में से 01 अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 25000/- रुपये का जुर्माना व 01 अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से *थाना राया जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2018 धारा 363/366/34/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 16/17 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 22.04.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट-02) मथुरा । द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त 01.राजेश कुमार पुत्र परमा निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को 14 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 25000/-रुपये का जुर्माना व अभियुक्त 02.राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी नंगला भरऊ थाना राया जनपद मथुरा को 12 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 20,000/-रुपये के जुर्माने के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।*

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