फिरोजाबाद07फरवरी24*पोक्सो एक्ट अभियुक्त को 5वर्ष की सजा व 5हजार रुपए का अर्थ दण्ड।
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त प्रेमपाल को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 05 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।*
*श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना टूण्डला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-722/2016 धारा 354(B) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी भौडेंला थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री संजीव शर्मा, विवेचक सी0 ओ0 श्री भगवान सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 हरेन्द्र शर्मा का विशेष योगदान रहा है ।*

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