फाजिल्का14जून*अदालत ने महेंद्र सिंह को पशु जलाने के आरोप में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया
अबोहर, 14 जून (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में पशु जलाने के आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वासी पत्तरेवाला के वकील संदीप बजाज ने अपने दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता इंद्र कौर पत्नी गुरदयाल सिंह वासी पत्तरेवाला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की । अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महेंद्र सिंह को पशु जलाने के आरोप से मुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना अबोहर पुलिस ने इंद्र कौर के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 9, 1.02.2016 भांदस की धारा 428, 429, 436 के तहत उसके पशु जलाने के आरोप में महेंद्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महेंद्र सिंह के रिश्तेदारों ने फाजिल्का के एसएसपी को मांगपत्र लिखकर मामले की जांच करवाने की मांग की थी। इस मामले की जांच सदर थाना प्रभारी रमेश्वर शर्मा ने की थी। एसएसपी के दिशा निर्देशों पर इस मुकदमे को खारिज किया गया। इंद्र कौर द्वारा अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपने केस को चालू रखा। पुलिस ने जांच में लिखा था कि महेंद्र सिंह ने आग नहीं लगाई बल्कि शार्ट सर्किट से आग लगी है। संदीप बजाज द्वारा न्यायाधीश की अदालत में अलग अलग दलीलें पेश की गई। एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महेंद्र सिंह को पशु जलाने के आरोप से मुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, फाइल फोटो महेंद्र सिंह।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
kaushambi 4 april 26*टोल प्लाजा पर पुलिस के सहयोग से कर्मियों ने हटवाया अतिक्रमण
लखनऊ 4 अप्रैल 26*बसपा प्रमुख मायावती ने दलित समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया- अजय रॉय
अयोध्या४ अप्रैल २६ * बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने खुद का गला रेत कर की आत्महत्या,