पूर्णिया बिहार19मार्च25*सभी राजनैतिक दलों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी- सह- जिलाधिकारी की बैठक संपन्न हुई।
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।
पूर्णिया बिहार। 19 मार्च 2025 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में पूर्णिया जिला के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/अध्यक्ष/ सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय परिसर स्थित महानंदा सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी 07 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित सामान्य/Pwd/18-19 वर्ष/वरिष्ठ नागरिक के संबंध में संख्यात्मक जानकारी दी गई साथ ही बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग/ निर्वाचन विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07 जनवरी 2025 को किया गया है। निर्वाचक सूची की एक प्रति सबों को उपलब्ध करा दी गई है।
अंतिम प्रकाशन के उपरांत सतत् अद्यतीकरण दिनांक 07 जनवरी 2025 से प्रारंभ है।संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 की अवधि तथा उसके बाद Continuous updation के दौरान अबतक प्राप्त सभी प्रपत्रों यथा प्रपत्र 6,7,8 के संबंध में विस्तृत जानकारी सबों को उपलब्ध कराई गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि वर्तमान में निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराने हेतु प्रपत्र- 6 में आवेदन कर सकता है।
निर्वाचक सूची में सुधार भी इस दौरान संभव है।निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो या अन्य प्रविष्टियां में सुधार, पता बदलने, मोबाइल नंबर अद्यतन करने, पी डब्लू डी मार्क कराने अथवा नया पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु प्रपत्र- 8 भरा जा सकता है। एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु भी प्रपत्र- 8 का उपयोग किया जा सकता है।
किसी निर्वाचक का नाम सूची से विलोपित कराने/ आक्षेप करने हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है।
निर्वाचक सूची में आवेदन हेतु ऑनलाइन(VHA &VSP)एवं ऑफलाइन विकल्प दोनों उपलब्ध है।
https:// voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है।
ऑफलाइन रूप में आवेदन करने हेतु अपने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ)से अथवा ERO कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल भी किया जा सकता है।
आवेदकों द्वारा दिए गए दावे एवं आपत्ति की विवरणी एवं मासिक आधार पर परिवधऺन, संशोधन एवं विलोपन विभागीय वेबसाइट(ERMS -CEO Portal)पर Monthly Pooling Data के रूप में संधारित है। इसे प्रत्येक माह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से अद्यतन किया जाता है। जिसे लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण हेतु बी एल ए के माध्यम से युवाओं में जागरूकता का प्रचार प्रसार करवाने का भी अनुरोध किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रवार बीएलए की नियुक्ति की जानी है।बीएलए मुख्य रूप से जनता/ निर्वाचकों हेतु मार्गदर्शन का कार्य करते हुए निर्वाचक सूची निर्माण कार्य में बीएलओ को सहयोग प्रदान करते हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 90+आयु वर्ग एवं 120+ आयु वर्ग के निर्वाचकों का भौतिक सत्यापन से संबंधित आंकड़े से सभी को अवगत कराया गया।
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