पंजाब30जून*दहेज प्रथा के मामले में कर्मवीर की जमानत मंजूर
अबोहर, 30 जून (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में दहेज प्रथा के मामले में कर्मवीर के वकील हरप्रीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की और दलीलें पेश की। दूसरी ओर पंजाब पुलिस द्वारा दलीलें पेश की गई। दोनों पक्षों की दलीले सुनने बाद अदालत ने कर्मवीर की जमानत को मंजूर किया।
गौरतलब है कि थाना खुईयांसरवर प्रभारी मैडम राजवीर कौर, एएसआई रेशम सिंह व अन्य टीम ने कर्मवीर पुत्र दविंद्रजीत सिंह वासी थम्मनवाला फिल्लोर जिला जालंधर को दहेज प्रथा के मामले में काबू कर मुकदमा नं. 54, 16.05.2022 भांदस की धारा 498ए, 406, सैक्शन 4 डॉरी एक्ट के तहत उसके पति कर्मवीर पुत्र दविंद्रजीत सिंह वासी थम्मनवाला फिल्लोर जिला जालंधर पर मामला दर्ज किया था।
फोटो:7 पुलिस पार्टी व आरोपी
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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