पंजाब20दिसम्बर24*200 लीटर शराब मामले में पूर्ण सिंह, परमजीत सिंह व सुरिंद्र सिंह बरी
एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह सिद्धू की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को किया बरी
अबोहर, 20 दिसम्बर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में 200 लीटर शराब के आरोपी पूर्णचंद उर्फ पूर्ण सिंह पुत्र डोला सिंह वासी ढाणी बीरबल उर्फ डंडेवाली अबोहर व परमजीत सिंह पुत्र पूर्ण सिंह वासी डंडेवाली ढाणी बीरबल, सुरिंद्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी ढाणी डंडियावाली के वकील एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह सिद्धू की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में पूर्ण सिंह, परमजीत सिंह व सुरिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नं. 84, 14.5.23 एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने तीनों आरोपियों को आज सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, बरी हुए युवक व एडवोकेट।

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