March 11, 2026

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पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत ने शराब के माले में साहब सिंह व कुलविन्द्र सिंह को बरी किया

पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत ने शराब के माले में साहब सिंह व कुलविन्द्र सिंह को बरी किया

पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत ने शराब के माले में साहब सिंह व कुलविन्द्र सिंह को बरी किया
अबोहर, 18 फरवरी (शर्मा): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में शराब आरोपी साहब सिंह पुत्र अनूप सिहं वास ईदगाह बस्ती व ुकुलविन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह वासी इंदिरा नगरी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मददेनजर रखते हुए दोनों को दोष मुक्त करते हुए बरी किया।
जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 145, 9-6-2016 को साहब सिंह पुत्र अनूप सिंह वासी ईदगाह बस्ती, कुलविन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह वासी इंदिरा नगर अबोहर को शराब के साथ काब ूकिया था। दोनों आरोपियों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत सेे जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो : 06, फाईल फोटो संदीप बजाज व फाईल फोटो शराब आरोपी