पंजाब07मई*चैक बाऊंस के मामले में प्रदीप कुमार पंजकोसी को दो वर्ष की कैद व 14 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 7 मई (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में प्रदीप कुमार पुत्र प्रताप वासी पंजकोसी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर बैंक एचडीएफसी के वकील विकास गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन अनेजा ने प्रदीप कुमार को 14 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 14 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार ने एचडीएफसी बैंक को 14 लाख रूपये का एक चैक दिया था। चैक बैंक ने जब खाते में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील विकास गुप्ता ने प्रदीप कुमार के खिलाफ चैक बाऊंस का केस दायर किया। प्रदीप कुमार ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन अनेजा ने प्रदीप कुमार को 14 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 14 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
—
SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
हर प्रकार की खबरें, विज्ञापन, जन्मदिन, सालगिरह, शोक बेदखली, बेदखली बहाल करवाने, कोर्ट नोटिस संदेश प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें

More Stories
पूर्णिया बिहार14जून26 *सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 साल बेमिसाल” – शाहनवाज हुसैन और मंत्री लेसी सिंह*
पूर्णिया बिहार14जून26* शक्तिनगर में महापौर विभा कुमारी का जनसंवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया भरोसा*
पटना14जून26*वाम क्रांतिकारी एकजुटता ही दक्षिणपंथ का मुकम्मल जवाब: एन डी पी एफ