पंजाब07मई*चैक बाऊंस के मामले में प्रदीप कुमार पंजकोसी को दो वर्ष की कैद व 14 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 7 मई (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में प्रदीप कुमार पुत्र प्रताप वासी पंजकोसी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर बैंक एचडीएफसी के वकील विकास गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन अनेजा ने प्रदीप कुमार को 14 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 14 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार ने एचडीएफसी बैंक को 14 लाख रूपये का एक चैक दिया था। चैक बैंक ने जब खाते में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील विकास गुप्ता ने प्रदीप कुमार के खिलाफ चैक बाऊंस का केस दायर किया। प्रदीप कुमार ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन अनेजा ने प्रदीप कुमार को 14 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 14 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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