पंजाब06मई2023*मारपीट के आरोप में यादविंद्र सिंह को तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 06 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश रूबीना जोसन की अदालत में मारपीट के आरोपी यादविंद्र उर्फ रूलदू पुत्र निर्भय सिंह वासी अचडिक़ी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस व सरकारी वकील आर.के. जोसन ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील आर.के. जोसन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के मामले में यादविंद्र को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवरी के चौकी प्रभारी कल्लरखेड़ा बलवीर सिंह ने राजिंद्र सिंह पुत्र जोरा सिंह वासी अचडिक़ी के बयानों पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं. 129, 1.09.2020 भांदस की धारा 323, 325 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने यादविंद्र सिंह उर्फ रूलदू को मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो:7, पुलिस पाटी व आरोप।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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