July 7, 2025

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पंजाब03फरवरी*पंजाब रेलवे पुलिस अबोहर ने पीओ महिला जीतो बाई को काबू किया

पंजाब03फरवरी*पंजाब रेलवे पुलिस अबोहर ने पीओ महिला जीतो बाई को काबू किया

पंजाब03फरवरी*पंजाब रेलवे पुलिस अबोहर ने पीओ महिला जीतो बाई को काबू किया
-सैशन कोर्ट ने चोरी तथा लूटपाट के मामले में दो बहनों को पांच वर्ष की सजा सुनाई
-पहली बहन जेल में दूसरी अब काबू
अबोहर, 3 फरवरी (शर्मा): पंजाब रेलवे पुलिस के एआईजी संजीव कालड़ा के दिशा निर्देशों पर भगौड़ा आरोपियों को पकडऩे के लिए मुहिम चला रखी है। उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब रेलवे पुलिस के अबोहर थाना प्रभारी इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह, महिला कांस्टेबल रजनीबाला, सबइंस्पैक्टर दर्शन सिंह, एएसआई दया सिंह, एएसआई वधावा राम व अन्य पुलिस पार्टी ने चोरी के मामले में भगौड़ा हुई एक आरोपी जीतो बाई पत्नी जीत सिंह वासी रामनगरी वार्ड नं. 21 संगरूर को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी महिला को आज अदालत में पेश किया जायेगा। कोरोना रिपोर्ट आने तक के बाद उसे जेल भेजा जायेगा।
फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जगमोहनसंगा की अदालत ने 22.01.2018 को मुकदमा नं. 4 भांदस की धारा 379, 411, 34 आईपीसी के तहत दो बहन भोली पत्नी भोला सिंह वासी वार्ड नं.5, गिलापत्ती संगरूर व जीतो बाई पत्नी जीत सिंह राम नगरी वार्ड नं. 21 संगरूर के खिलाफ महिला की बालियां छीनने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को काबू किया। दोनों का अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दोनों बहनों को लूटपाट व चोरी के आरोप में दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें भोली पत्नी भोला सिंह को जेल भेज दिया जबकि जीतो बाई पत्नी जीत सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। अब रेलवे पुलिस ने उसे काबू कर अदालत में पेश किया।
फोटो:1 आरोपी महिला व पुलिस।

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