पंजाब ३० जनवरी २६ * चेक बाऊंस के मामले में किसान जसबीर सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जसबीर सिंह को सुनाई सजा
अबोहर, 30 जनवरी (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में सवा 3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी जसबीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह वासी बजीतपुर, तहसील मलोट जिला मुक्तसर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर मुंजाल ब्रदर्स कम्पनी मंडी नं.1 अबोहर के संचालक दिशांत मुंजाल के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख 25 हजार चैक बाऊंस के मामले में जसबीर सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजाा सुनाई।
फोटो : 5, एडवोकेट संदीप बजाज व उनकी टीम।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
बाँदा5मई26*प्रदेश सरकार के मंत्री आज शिक्षामित्र सम्मान समारोह में शिरकत की।
उत्तराखंड देहरादून 5मई26**केदार मंडल की मासिक बैठक का आयोजन किया,
लखनऊ5मयई26*ईमानदारी की मिसाल बने समाजसेवी सूरज तिवारी, महिला का खोया पर्स लौटाकर पेश की मानवता……