पंजाब 27 अगस्त 2024* अदालत ने शराब मामले में नरेश कुमार व सागर को सबूतों के अभाव में बरी किया
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद दो आरोपी बरी
अबोहर, 27 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में 600 बोतलें हरियाणा मार्का शराब मामले में नरेश कुमार उर्फ नन्नू पुत्र सुरजन कुमार वासी सुभाष नगर गली नं. 2 अबोहर व सागर पुत्र बलजिंद्र सिंह वासी वार्ड नं. 2 गिदड़बाहा के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए नरेश कुमार व सागर को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने मुकदमा नं. 13, 6.2.2019 नरेश कुमार व सागर के खिलाफ 600 बोतल हरियाणा मार्का शराब सहित काबू किया था। दोनों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। दोनों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6 एडवोकेट संदीप बजाज व अन्य।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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