पंजाब 25 फरवरी *चैक बाऊंस के मामले मेेंं चनन सिंह को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 25 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 1 लाख 46 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी चनन सिंह पुत्र मंगल सिंह वासी कमालवाला जिला फाजिल्का के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर इंडोसिंड बैंक के वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में चननसिंह पुत्र मंगल सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 1 लाख 46 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार चनन सिंह ने इंडोसिंड बैंक को 1 लाख 46 हजार रूपये का चैक दिया था। चैक खाते में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा ने अदालत में चनन सिंह के खिलाफ केस दायर किया। अदालत ने चनन सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:4, वकील व आरोपी।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
मुम्बई6अगस्त26*तरुण तेजपाल 2013 रेप केस में दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा
जोधपुर6अगस्त26*RAS अधिकारी प्रियंका विश्नोई मौत मामले में कोर्ट के आदेश के बाद वसुंधरा हॉस्पिटल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है।_*
उत्तर प्रदेश6अगस्त26* यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रात 10 बजे की बड़ी खबरें……………….*