पंजाब 20 फरवरी 2024* घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी राजू उर्फ काला को 1-1 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 20 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी राजू उर्फ काला पुत्र ओमदास वासी दौलतपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता छिंदर कौर के वकील व सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलेें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकीलों की दलीलें को मद्देनजर रखते हुए राजू उर्फ काला को धारा 323, 324, 452 में दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने छिंदर कौर के बयानों पर मुकदमा नं. 67/21 भांदस की धारा धारा 323, 324, 452 के तहत राजू उर्फ काला के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:2, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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