पंजाब 19 अक्टूबर 2023* लूटपाट करने वाले सुनील बिश्रोई को अदालत ने 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 19 अक्टूबर 2023* लूटपाट करने वाले सुनील बिश्रोई को अदालत ने 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर 19 अक्तूबर (शर्मा, सोनू): जिला फाजिल्का के अडीशनल जज जगमोहन सिंह संघा की अदालत में लूटपाट करने वाले आरोपी सुनील कुमार बिश्रोई पुत्र मनफूल वासी रायपुरा हालबाद ढाबा कोकरियां के वकील ने अपनी दलीलें पेश की, दूसरी ओर शिकायतकर्ता टिंकू केशव पुत्र दलीप कुमार वासी अजीमगढ अबोहर के वकील व सरकारी वकील तथा थाना नं 2 की पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात थाना नं 2 की पुलिस व सरकारी वकील की दलीलों को मदेनजर रखते हुए लूटपाट के मामले में सुनील बिश्रोई को लूट पाट के मामले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार टिंकू केशव पुत्र दलीप कुमार वासी अजीमगढ के ब्यानों के आधार पर थाना नं 2 की पुलिस ने मुकदमा नं 9, 7-2-17, भादस की धारा 379बी-411-25 आम्र्ज एक्ट के तहत सुनील कुमार पुत्र मनफूल बिश्रोइ वासी रायपुरा हालबाद ढाबा कोकरियां के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो पुलिस पार्टी , आरोपी फाईल फोटा
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