पंजाब 18 अगस्त *10 पेटी शराब मामले में राम कुमार को अदालत ने बरी किया
अबोहर, 18 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत ने 10 पेटी हरियाणा मार्का शराब के आरोपी राम कुमार पुत्र पंगारामवासी सीतोगुन्नो के वकील नवीन पूनिया ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट नवीन पूनिया की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए राम कुमार को 10 पेटी शराब मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला के अंतर्गत आती चौकी सीतोगुन्नो पुलिस ने रामकुमार पुत्र पंगाराम 10 पेटी हरियाणा मार्का बरामद की थी। थाना बहाववाला पुलिस ने मुकदमा नं. 137, 23.09.2019 एक्साईज एक्ट के तहत रामकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:3, राम कुमार पुत्र पंगाराम
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