पंजाब 05 फरवरी 2024*गांव झोरडख़ेड़ा में पति-पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी बलदेव सिंह उर्फ गग्गी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना
अबोहर, 05 फरवरी (शर्मा/सोनू): सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में पति-पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी बलदेव सिंह उर्फ गग्गी वासी झोरडख़ेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर ्िरशकायतकर्ता जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र सुच्चा सिंह वासी झोरडख़ेड़ा के वकील तथा सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पति-पत्नी की हत्या में बलदेव सिंह उर्फ गग्गी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार ाजिल्का के एसएसपी भूपिंद्र सिंह, एसपीडी गुरविंद्र सिंह संघा, डीएसपी बल्लुआना देहाती विभोर शर्मा ने बताया कि गांव झोरडख़ेड़ा में प्रेम संबंध के चलते बलदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह ने प्रमोद सिंह पुत्र चानन सिंह उसकी धर्मपत्नी सुखदीप कौर पत्नी पुरूषोत्तम सिंह को बेहरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की रंजिश यह है कि बलदेव सिंह की पत्नी के प्रमोद सिंह से संबंध बताए जा रहे हैं जिसके चलते बलदेव सिंह ने प्रमोद को मौत के घाट उतार दिया इस दौरान प्रमोद की पत्नी की आंख खुलने पर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। बलदेव सिंह पौड़ी लगाकर प्रमोद के घर में घुसा था। एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि कत्ल के आरोपी बलदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी झोरडख़ेड़ा को पुलिस ने काबू कर लिया है। आरोपी को आज न्यायाधीश की अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा। पुलिस ने मृतक के रिश्तेदार जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र सुच्चा सिंह वासी झोरडख़ेड़ा के बयानों पर मुकदमा नं. 83, 11.08.2022 भांदस की धारा 302, 34आईपीसी के तहत बलदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी झोरडख़ेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
फोटो:10, जानकारी देते एसएसपी भूपिंद्र सिंह, डीएसपी देहाती विभोर शर्मा, एसपीडी गुरविंद्र सिंह संघा, सदर थाना के प्रभारी रविंद्र व आरोपी। फाईल फोटो
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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