नई दिल्ली 9 अक्टूबर 26*डॉक्टरों के भ्रामक विज्ञापन पर NMC का शिकंजा, नई गाइडलाइन लागू”**
*NMC ने जारी की अस्पतालों और डॉक्टरों के विज्ञापन पर नई गाइडलाइन, तुरंत लागू*
*नई दिल्ली।* राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड ने अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों और रजिस्टर्ड डॉक्टरों के विज्ञापन और पब्लिक कम्युनिकेशन पर नई गाइडलाइन जारी की है।
*No. R-13014/01/2024-Ethics, दिनांक 06/10/2026* से जारी ये गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटिशन (सिविल) No. 1160/2023 और इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 के तहत लिया गया है।
*गाइडलाइन के मुख्य उद्देश्य:*
1. मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा बनाए रखना
2. हेल्थ केयर के व्यावसायीकरण को रोकना
3. मरीजों के हितों की रक्षा और भ्रामक मेडिकल दावों पर रोक
4. हेल्थ कम्युनिकेशन सूचनात्मक, नैतिक और साक्ष्य-आधारित हो
5. अस्पतालों के विज्ञापन डॉक्टरों के प्रोफेशनल मानकों के अनुसार हों
6. डिजिटल हेल्थ प्रमोशन को रेगुलेट करना
NMC के सचिव *डॉ. राघव लैंगर* द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित इस नोटिस में सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और संबंधित पक्षों को संलग्न गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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