खण्डवा1मई26*न्यायालय ने आरोपित रेलकर्मी को छह वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।*
*🏵️खंडवा। खंडवा से बुरहानपुर के बीच सागफाटा के पास रेलवे पटरी पर डिटोनेटर ब्लास्ट मामले में न्यायालय ने आरोपित रेलकर्मी गैंगमैन साबिर उर्फ शब्बीर को छह वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।*
जम्मू कश्मीर से चलकर कर्नाटक को जाने वाली सेना की विशेष ट्रेन को 18 सितंबर 2024 दोपहर में डोंगरगांव-सागफाटा स्टेशन के मध्य अप रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर फटने से रोका गया था। घटना के संबंध में तत्कालीन वरिष्ठ खंड अभियंता रेलपथ आशुतोष कुमार की शिकायत पर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था।
इस घटना के पीछे आतंकी साजिश या सेना की विशेष ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की आशंका से यह मामला सनसनीखेज हो गया था। मामले की जांच उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह को सौंपी गई। जांच में घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े और खोखे सहायक उप निरीक्षक जगदीश नेहेते द्वारा जब्त किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईबी, एनआईए और राज्य सरकार की एटीएस तथा पुलिस ने भी सम्मिलित रूप से जांच की थी।
आरोपित को पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा बल श्वान दस्ते के श्वान जेम्स की मदद ली गई। घटनास्थल से आठ किमी की सर्चिंग करके रेलवे कर्मचारी ट्रेकमैन साबिर पुत्र शब्बीर के घर तक श्वान ने पहुंचकर उसकी शिनाख्त की थी। आरपीएफ द्वारा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया था। आरपीएफ द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर परिवाद रेलवे न्यायालय खंडवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
28 अप्रैल 2026 को रेलवे न्यायालय खंडवा द्वारा गवाहों के बयान और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त के रेलवे कर्मचारी होते हुए इस प्रकार की घटना को अंजाम देने को गंभीरता से लेते हुए आरोपित को दोषी करार

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