August 14, 2025

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पंजाब17अगस्त23*3 चोरियों के मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब17अगस्त23*3 चोरियों के मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब17अगस्त23*3 चोरियों के मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

एडवोकेट कपिल देव व महिला एडवोकेट अमनदीप कौर की दलीलों के बाद अदालत ने बरी किया
अबोहर, 17 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबेाहर सबडिवीजन की न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में चोरी के तीन मामलों मेें आरोपी सुनील कुमार, धर्मवीर, संदीप व प्रदीप वासी हरियाणा जींद भिवानी निवासी के वकील कपिल देव व मैडम अमनदीप कौर ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा खुईयांसरवर पुलिस ने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कपिल देव व मैडम अमनदीप कौर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चोरी के 3 मामलों में दोषमुक्त करते सुनील कुमार, धर्मवीर, प्रदीप व संदीप को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने रघुबीर सिंह वासी कल्लरखेड़ा के बयानों पर उसके घर में चोरी करने के मामले में मुकदमा नं. 92/21, भांदस की धारा 380, 457 आईपीसी के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दूसरी ओर दलीप कुमार वासी जंडवाला हनुवंता के घर चोरी के मामले में मुकदमा नं. 93/21 भांदस की धारा 380, 457, 411, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। तीसरा मामला सुखजीत सिंह पुत्र दीवान सिंह वासी अचडक़ी के बयानों पर उनके घर में चेारी करने के आरोप में मुकदमा नं. 99/21 भांदस की धारा 380, 457 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। चारों ने अदालत से जमानत करवाई और केस में शामिल हुए।
अबेाहर सबडिवीजन की न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कपिल देव व मैडम अमनदीप कौर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चोरी के 3 मामलों में दोषमुक्त करते सुनील कुमार, धर्मवीर, प्रदीप व संदीप को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6 फाईल फोटो बरी हुए चारों आरोप।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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