पंजाब16मई2023*53 पेटियां शराब मामले में गग्गी व जसकरण सिंह सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 16 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में 53 पेटी हरियाणा शराब मामले के आरोपी कर्मवीर उर्फ गग्गी पुत्र प्रताप सिंह वासी बिश्रपुरा व जसकरण सिंह पुत्र परमजीत सिंह वासी किकरखेड़ा के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कर्मवीर उर्फ गग्गी व जसकरण को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 123, 10.11.19 को 53 पेटी हरियाणा मार्का शराब सहित कर्मवीर उर्फ गग्गी व जसकरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने आज दोनों गग्गी व जसकरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, फाईल फोटो जसकरण सिंह व एडवोकेट संदीप बजाज।
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