पंजाब16मई2023*घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ व लूटपाट करने के आरोपी अमनदीप उर्फ दीपा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
अबोहर, 16 मई (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभवन की अदालत में लूटपाट, छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी अमनदीप उर्फ दीपा पुत्र अवतार सिंह वासी गली नं.5 गुरूकृपा कालोनी अबोहर के वकील रिद्धम बजाज ने जमानत के लिए अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट रिदम बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अमनदीप उर्फ दीपा की जमानत मंजूर की। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने प्रवीण कौर पत्नी गुरमेल सिंह वासी गुरूकृपा कालोनी के बयानों पर उनके घर में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में अमनदीप को गिरफ्तार किया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अमनदीप उर्फ दीपू की जमानत को मंजूर किया है। मामले की जांच जारी है।
फोटो:2, एडवोकेट रिदम बजाज व अमनदीप फाईल फोटो।
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