पंजाब12मई23*108 बोतल हरियाणा मार्का शराब मामले में पीओ गोरा सिंह सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 12 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में हरियाणा मार्का शराब मामले में भगौड़ा आरोपी गौरा सिंह पुत्र मेजर सिंह वासी पटी सदीक के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में गोरा सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 122, 20.12.2017 को गोरा सिंह पुत्र मेज सिंह को 108 बोतल शराब सहित काबू किया था। इसी मामले में गोरा सिंह को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया था। आज अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में गोरा सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:7, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व गौरा सिंह।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
पूर्णिया बिहार 26 मार्च 26 *कल्याणी गैस एजेंसी की कालाबाजारी : कस्बा के लोगों का जीना मुश्किल*
सहारनपुर 26 मार्च 26*सरसावा टोल प्लाजा पर हफ्ता* *वसूली का हंगामा, 5* *फर्जी किसान नेता गिरफ्तार*
जम्मू 26 मार्च 26*कश्मीर में फिर मिले आस्तीन के सांप-घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़*