भागलपुर28मार्च*शराब तस्करी मामले में युवक को 6 साल की जेल
शराब तस्करी के दोष सिद्ध युवक को एक लाख रुपए अर्थदंड भी होगा भुगतना
भागलपुर। भागलपुर उत्पाद कोर्ट के द्वारा शराब तस्करी करने के मामले में आरोपी युवक अंगद कुमार को 6 साल के कारावास और एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र के गोराडीह चौक के पास 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली बांका की ओर से आ रही है बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। जिसकी जांच करने पर उसमें से 225 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। जबकि कोर्ट ने अंगद कुमार को सजा सुनाई है।
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