पंजाब 24 जनवरी *पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा व जुर्माना
अबोहर, 24 जनवरी (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में 302 के मामले के आरोपी जसवंत सिंह पुत्र सुखमंदिर सिंह वासी गद्दाडोब अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा थाना सदर अबोहर की पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए जसवंत सिंह को पत्नी हरसिमरन कौर उर्फ दीपू की हत्या के दोष में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने मृतक हरसिमरन कौर उर्फ दीपू की माता गुरमीत कौर पत्नी बचित्र सिंह गुरूसर बस्ती मोगा के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 61, 23.09.20 भांदस की धारा 302 के तहत उसके पति जसवंत सिंह पुत्र सुखमंदिर सिंह वासी गद्दाडोब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जसवंत सिंह अपनी पत्नी पर शक करता था जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी थी।
फोटो:5, फाईल फोटो पुलिस पार्टी व आरोपी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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