पंजाब29सितम्बर*दहेज प्रताडऩा के मामले में पति, सास, ससुर बरी
अबोहर, 28 सितम्बर (शर्मा/सोनू/चुघ/जगदीश/सुरिन्द्र शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में दहेज पीडि़ता के आरोपी निरज कुमार पुत्र सुरेंद कुमार, सास प्रतिमा रानी, ससुर सुरेंद्र कुमार वासी रतनगढ़ तहसील व जिला अम्बाला हरियाणा के वकील विवेक गुलबद्धर व राजिंद्रपाल सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पूजा रानी पुत्री जगदीश कुमार रेलवे क्वार्टर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज कुमार, प्रतिमा रानी व सुरेंद्र कुमार के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी के अनुसार पूजा रानी पत्नी नीरज कुमार पुत्री जगदीश कुमार वासी रेलवे क्वार्टर अबोहर ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपने पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेजा प्रताडऩा का केस दायर किया था। पूजा रानी का आरोप था कि उसका पति व सास-ससुर दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं व मारपीट करते हैं। पूजा रानी की शादी 16.01.18 को हुई थी। शादी के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। पूजा रानी अपने मायके में रह रही है। अदालत ने दोनों पक्षों क दलीलें सुनने के बाद दहेज प्रताडऩा के माममले में पति सास व ससुर को बरी किया।
फोटो:1, बरी हुए सास, पति व ससुर।
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