औरैया06जून*नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास*
*न्यायालय ने लगाया बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड*
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने एक नावालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि सात सितंबर 2014 को वह अपने भाई के साथ घर पर थी।उसकी मां दूसरे मोहल्ले में जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। तभी रात नौ बजे आरोपित मनोज, सीपू व कैलाश घर में घुस आये।उसके भाई को चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। मुंह में कपड़ा भर दिया। पीड़िता की कनपटी पर तमंचा लगाकर कमरे में घसीट ले गये और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसके चिल्लाने पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये। तीनों आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। न्यायालय के आदेश पर थाना बेला में मुकदमा दर्ज किया गया।विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामला अपर जिला जज मनराज सिंह की कोर्ट में विरचित हुआ। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने तीनों आरोपितों को कठोर दंड देने की बहस की।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सभी को निर्दाेष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया।

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