कानपुर नगर 9 सितंबर 26*10 से 25 सितम्बर तक होगा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण*
*अन्त्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगा तीन किलोग्राम चीनी, पोर्टेबिलिटी की सुविधा खाद्यान्न में रहेगी उपलब्ध*
कानपुर नगर*जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद कानपुर नगर के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि खाद्यायुक्त महोदय के पत्रांक 3839/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 07 सितम्बर 2026 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 सितम्बर से 25 सितम्बर 2026 तक किया जाएगा।
जनपद में जिन उचित दर दुकानों पर मोटे अनाज ज्वार, बाजरा एवं मक्का का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है अथवा जिन दुकानों को इसका आवंटन प्राप्त हुआ है, वहां सितम्बर माह में इन मोटे अनाजों के स्टॉक का वितरण किया जाएगा। मोटे अनाज का स्टॉक समाप्त होने के बाद ही उसके स्थान पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार गेहूं एवं चावल का वितरण किया जाएगा। अन्य उचित दर दुकानों पर तथा मोटे अनाज का स्टॉक समाप्त होने के उपरान्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को पूर्व की भांति खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा।
अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास अर्थात जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 के सापेक्ष प्रति कार्ड 3 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में किया जाएगा। चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 सितम्बर 2026 निर्धारित है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वैरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का का मूल्य शून्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण कार्य प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा खाद्यान्न के डायवर्जन अथवा कालाबाजारी जैसी किसी भी स्थिति की अनुमति न दी जाए। यदि किसी कार्डधारक को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो वह जिला पूर्ति अधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अथवा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकता है।
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