पूर्णिया8 सितंबर 26*12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत – जिला जज ने जागरूकता रथ को किया रवाना*
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार से
पूर्णिया बिहार ,जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के तत्वावधान में इस वर्ष 12 सितम्बर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसकी जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया *माननीय कन्हैया जी चौधरी* ने जागरूकता रथ को हरि झंडी दिखाकर रवाना करने के पश्चात अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
माननीय जिला जज कन्हैया जी चौधरी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि –
दिनांक 12 सितंबर को 10:30 बजे पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
*इन मामलों का होगा सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन*
इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के वादों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा –
संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन.आई. एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा (MACC) वाद, श्रम विवाद, बिजली संबंधित मामले, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता विवाद, राजस्व मामले, माप-तौल मामले, वन संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वाद।
माननीय प्रधान जिला जज ने सभी वादकारीगण से अपील की है कि वे नियत तिथि को व्यवहार न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्पादन समझौते के आधार पर कराने का यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त करें।
*7350 लंबित और 25000 प्री-लिटिगेशन मामले चिन्हित*
इस लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग *7350 लंबित मामलों* को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थानों के माध्यम से नोटिस भेजा जा चुका है।
वहीं प्री-लिटिगेशन (पूर्व-वाद) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी.एस.एन.एल. एवं अन्य संस्थानों से संबंधित लगभग *25000 बकायेदारों / ऋणियों* को भी नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक चालान के मामलों को भी इस लोक अदालत में सम्मिलित किया गया है।
संबंधित न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा प्री-सिटिंग / प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जो वादकारी लोक अदालत से पूर्व ही आपसी सुलहनामा के आधार पर अपने मामलों का निपटारा कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में पहुंचकर इसका लाभ ले सकते हैं।
*16 पीठों का गठन, 6 हेल्प डेस्क स्थापित*
वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के लिए *16 पीठों* का गठन किया गया है, वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी एवं धमदाहा के लिए 1-1 तथा बायसी के लिए 2 पीठ का गठन किया गया है।
पक्षकारों की सुविधा के लिए जिस न्यायालय में उनका वाद लंबित है, उसी न्यायालय में सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। आमजनों की सहायता के लिए *6 हेल्प डेस्क* का गठन किया गया है, जहाँ पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
*जिला जज की आमजनों से अपील*
माननीय कन्हैया जी चौधरी ने कहा, “मैं पूर्णिया जिले के आम लोगों से अपील करता हूँ कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और यदि वे अपना वाद आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 12 सितंबर को संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना किसी खर्च के, मुफ्त और तत्काल किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
*जिला जज की आमजनों से अपील*
माननीय कन्हैया जी चौधरी ने कहा, “मैं पूर्णिया जिले के आम लोगों से अपील करता हूँ कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और यदि वे अपना वाद आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 12 सितंबर को संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना किसी खर्च के, मुफ्त और तत्काल किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
*कार्यालय फोन नं. 06454-242342*।

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