जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत पर सुनवाई आज
पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 लोगों ने किया न्यायालय में सरेंडर
औरैया। सदर कोतवाली में थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार व एक वर्ग के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक फरवरी से जेल काट रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य उर्फ दिलीप सिंह के पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इसी मामले से सम्बन्धित रंगदारी व उपद्रव के मामले में वांछित तीन आरोपी शनि ठाकुर, रामदीन राजावत व ब्रजभान भदौरिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में समर्पण कर दिया, जिन्हें भी 19 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला करागार इटावा जेल भेज दिया गया।
कोतवाल औरैया से अभद्र व्यवहार व वर्ग विशेष के विरूह अपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार एक आरोपी कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका पर मंगलवार की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई थी। 8 फरवरी को इस याचिा पर क्यो होगा? यह मंगलवार की न्यायालय कार्यवाही के बाद स्पष्ट होगा। इधर जिस मामले को लेकर कोतवाली गये जिला पंचायत सदस्यत कर्मवीर सिंह को पुलिस ने बिठा लिया था। इस मामले के दोषियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बरामद दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराध सं. 64/22 के तीन आरोपी शनि ठाकुर पुत्र वीरेन्द्र निवासी गोविन्दनगर औरैया, राजदीप राजावात पुत्र विक्रम निवासी पातेपुर व बृजभान भदौरिया निवासी भरसेन ने सीजेएम कोर्ट में सरेण्डर कर दिया। सीजेएम जीवक कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को 19 फरवरी तक की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया।

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