नई दिल्ली28जुलाई26*प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला*सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा:-
*सभी सबूत सुरक्षित रखे जाएं।
पुलिस सभी CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, बॉडी-वॉर्न कैमरा की रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार का रिकॉर्ड और PCR कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि जांच में उनका इस्तेमाल हो सके।
*प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहे।पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का जो भी डिजिटल डेटा (जैसे मोबाइल, वीडियो, लोकेशन आदि) जुटाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए और सार्वजनिक न किया जाए।
*शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।
*कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए
*सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया। राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने के लिए कहा
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