हल्द्वानी15जुलाई26*उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
हल्द्वानी*उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के पूर्व रुख पर कड़ी आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय का कार्य न्यायिक मामलों का निपटारा करना है, न कि जनमत संग्रह कराना। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि इस प्रकार के मामलों में न्यायिक पक्ष को अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट शिफ्ट करने का रास्ता अब साफ हो गया है।

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