भाजपा नेता दीपू सिंह की बढ़ती जा रही मुश्किले
छापामारी के दौरान 6000 बोरी चावल बरामद कोतवाली में खड़ा कराया गया ट्रक
औरैया। विगत दिनों कोतवाली में बैठकर पुलिस को गालियां देकर एक जाति विशेष को ललकारना के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व उनके बेटे कर्मवीर सिंह को जेल भेज दिया गया था। वही दीपू सिंह की मुश्किलें और बढ़ने शुरू हो गई हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रमेश यादव व जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को दीपू सिंह राइस मिल पर छापामारी की है। जिसमें 6000 बोरी चावल पकड़ा गया। जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं मिली। चावल बोरी लोड ट्रक को कोतवाली में खड़ा कराया गया। इस संदर्भ में प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।
आपको बताते चलें कि विगत दिनों कोतवाली में बैठकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने कोतवाल के साथ भी अभद्रता की थी। एक जाति विशेष को ललकारा भी था। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद जिले भर में हंगामा कट गया था। तमाम लोग सड़क पर उतर आये। मामला हाई प्रोफाइल होने पर लखनऊ एवं कानपुर के अधिकारियों ने गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। रात में दीपू सिंह एवं उनके जिला पंचायत सदस्य बेटे कर्मवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बुधवार को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रमेश यादव व जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे व जिला पूर्ति अधिकारी शिवमणि ने हाईवे रोड स्थित दीपू सिंह के राइस मील पर बुधवार को छापामारी की। अवैध रूप से रखी चावल की 6000 बोरियां बरामद हुई। जिसे ट्रक में लोड कराने के बाद ट्रक को कोतवाली में खड़ा करा दिया गया। इस संबंध में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रमेश यादव ने बताया कि जांच चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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*मथुरा 24 जुलाई 26*OPERATION CONVICTION थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।* मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खबर यूपीआजतक मथुरा *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को जान से मारने की नीयत से अग्नेयास्त्र द्वारा फायरिंग कर चोट पहुँचाने के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान ” ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से *थाना कोसीकलां* जनपद मथुरा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-724/2015, धारा 307 भा0द0वि0* में आज दिनांक 24.07.2026 को *मा0 न्यायालय स्पेशल ई0सी0 एक्ट मथुरा* द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर *अभियुक्त ओमवीर उर्फ ओमी पुत्र सत्यवीर उर्फ सत्तो निवासी राजागढी थाना कोसीकलां जनपद मथुरा को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
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