नई दिल्ली24 अप्रैल26*NMAA प्रतिनिधि मण्डल एवम सचिव DBOCWW के मध्य बैठक हुई।
नई दिल्ली*निर्माण मज़दूर अधिकार अभियान (NMAA) प्रतिनिधिमंडल एवं सचिव, दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (DBOCWW) के मध्य बोर्ड मुख्यालय, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली में बैठक हुई।
आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 को निर्माण मज़दूर अधिकार अभियान (NMAA) के प्रतिनिधिमंडल एवं दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव महोदय के मध्य एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निर्माण श्रमिकों के कल्याण, उनके वैधानिक अधिकारों के संरक्षण तथा BOCW Act, 1996 एवं Delhi BOCW Rules, 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
बैठक का उद्देश्य निम्नलिखित था:- निर्माण श्रमिकों से संबंधित लंबित समस्याओं का समाधान बोर्ड के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को सुदृढ़ करना।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा सचिव महोदय को एक विस्तृत ज्ञापन (Memorandum) भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्रमिक हितों से जुड़े प्रमुख मुद्दे सम्मिलित थे।
बैठक के प्रमुख बिंदु:-
1. ज्ञापन पर विचार एवं सुनवाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं को सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से सुना गया। प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया कि विषय वस्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) के अनुरूप विचाराधीन रहे।
2. बोर्ड के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन यूनियनों द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की गई। यह इंगित किया गया कि निर्णयों का अनुपालन न होना प्रशासनिक जवाबदेही (Administrative Accountability) के विरुद्ध है। सचिव महोदय ने इस विषय में सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
3. कर्मिक सेवा केंद्र से संबंधित निर्णयों की समीक्षा कर पारदर्शिता बढ़ाने पर सहमति बनी।
4. यूनियन प्रतिनिधित्व का अधिकार यूनियनों ने बोर्ड में स्थायी सदस्य (Permanent Representation) के रूप में शामिल किए जाने की मांग रखी। यह मांग श्रमिकों के सहभागिता के अधिकार (Right to Participation) के सिद्धांत पर आधारित है। सचिव महोदय ने इस सुझाव को सकारात्मक रूप से संज्ञान में लिया।
5. सूचना में पारदर्शिता (Transparency & Accountability) सचिव महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि: सभी परिपत्र, आदेश एवं निर्णय ई-मेल के माध्यम से साझा किए जाएंगे बोर्ड स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की भावना के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी साथ ही, बोर्ड प्रबंधक को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. शाहदरा जिले में लंबित आवेदन प्रतिनिधिमंडल द्वारा यह गंभीर मुद्दा उठाया गया कि: आवेदन लंबित होने के कारण श्रमिक GRAP-III एवं GRAP-IV के तहत मिलने वाले निर्वाह भत्ते से वंचित रहे यह स्थिति श्रमिकों के जीविका के अधिकार (Right to Livelihood) को प्रभावित करती है सचिव द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।
7. स्टाफ ट्रांसफर एवं प्रशासनिक सुधार सचिव ने बताया कि: लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा यह कदम भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की संभावनाओं को कम करने हेतु महत्वपूर्ण है।
8. GRAP-IV सत्यापन प्रक्रिया सत्यापन प्रक्रिया 1-2 दिनों में प्रारंभ की जाएगी यह प्रक्रिया भौतिक (Physical Mode) में होगी। आधार कार्ड एवं हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे सभी डेटा वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे यह कदम डिजिटल पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व (Digital Accountability) को मजबूत करेगा।
9. छात्रवृत्ति से संबंधित मुद्दे प्रतिनिधिमंडल द्वारा निम्न बिंदु उठाए गए: कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही वर्ष 2021–2025 तक की छात्रवृत्ति लंबित है यह विषय समान अवसर के अधिकार (Right to Equality in Education) से संबंधित है। सचिव जी ने, न्यायालय के आदेशों की समीक्षा लंबित भुगतान जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
10. भुगतान संबंधी समस्याएं आधार मैपिंग के कारण विफल भुगतान मामलों को शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया गया यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
11. सत्यापन में अनियमितताएं यूनियनों ने आरोप लगाया कि: यूनियन से जुड़े श्रमिकों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं जबकि स्वयं प्रमाणित श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है यह स्थिति समानता के अधिकार (Article 14) का उल्लंघन है। सचिव द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया।
12. GRAP-III में फर्जी रिपोर्ट फर्जी सत्यापन रिपोर्ट की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया गया।
13. कानूनी एवं तकनीकी सुझाव पूर्व बोर्ड सदस्य अमजद हसन द्वारा दिए गए सुझाव: BOCW Act, 1996 एवं Rules, 2002 के अनुरूप सुधार योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सुझाव सचिव द्वारा इन्हें सकारात्मक रूप से संज्ञान में लिया गया।
14. मजदूर दिवस (1 मई) कार्यक्रम सभी यूनियनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आश्वासन यह श्रमिक एकता एवं सामाजिक संवाद (Social Dialogue) को बढ़ावा देगा।
15. अगली बैठक उठाए गए मुद्दों की समीक्षा हेतु शीघ्र अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी।
इस बैठक में यूनियन के तरफ से निम्नलिखित प्रतिनिधि अमजद हसन, विनय सिंह, सुमित कुमार ख़ालिद रजा खान, बागेश तिवारी, अमिता उप्पल, सीमा सिंह, मुनिल पासवान, जोगिंदर पाल, एम.डी. अविद, मोहम्मद रियाज़, संदीप सिरोहा, श्वेता सिंह, जयप्रकाश सोलंकी एवं सुनीता अग्रवाल उपस्थित हुए।
निष्कर्ष:- यह बैठक श्रमिक हितों की दृष्टि से सकारात्मक एवं परिणामोन्मुख रही।
बोर्ड के सभी निर्णयों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
श्रमिकों के पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए।
लंबित छात्रवृत्ति एवं भुगतान मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
यूनियन प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया जाए।
सभी योजनाओं में समानता एवं भेदभाव-रहित नीति अपनाई जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने सचिव महोदय के सकारात्मक दृष्टिकोण एवं आश्वासनों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि सभी बिंदुओं पर शीघ्र, प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिससे निर्माण श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।
अंततः धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।
द्वारा जारी:-
(अमज़द हसन)
सचिवालय: निर्माण मज़दूर अधिकार अभियान – (NMAA)।

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