पूर्णिया बिहार 8 अप्रैल26 किशनगंज में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती: 15 अप्रैल तक देनी होगी किताब-ड्रेस की लिस्ट
पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल यूपीआजतक
किशनगंज: जिला पदाधिकारी विशाल राज ने निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को महंगी दरों पर यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बैग, जूते और स्टेशनरी सामग्री बेचने तथा निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। समाचार पत्रों और अभिभावकों से मिली शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने कहा कि ऐसी प्रथाओं से गरीब अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे शिक्षा महंगी हो रही है। विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिला प्रशासन ने बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019 की धारा-4 (6) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान, स्थान या संस्था से ड्रेस, पुस्तकें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी विद्यालय संचालक या प्राचार्य विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूते, टाई, पाठ्य-पुस्तकें, कॉपियां या अन्य स्टेशनरी केवल एक ही दुकान या विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा करना अनिवार्य होगा प्रत्येक विद्यालय को न्यूनतम पाँच दुकानों की सूची अपने सूचना पट्ट और वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी। इससे अभिभावक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी सामग्री खरीद सकेंगे। सभी निजी विद्यालयों को 15 अप्रैल, 2026 से पहले प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफॉर्म का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही, इसे विद्यालय परिसर के सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा करना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें कम से कम तीन वर्षों तक कोई परिवर्तन न हो, ताकि अभिभावकों पर हर साल नया खर्च न पड़े। आदेश में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने वाले विद्यालय के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे। जिला शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और अनियमितताओं की जाँच कर जिला गोपनीय शाखा को रिपोर्ट सौंपेंगे।
अभिभावक संगठनों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से निजी स्कूलों की कमीशनखोरी और जबरन खरीदारी से परेशान परिवारों को अब राहत मिलेगी।

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