प्रयागराज30अक्टूबर25*…..हाईकोर्ट न्यूज अपडेट:*
*सुलतानपुर/लखनऊ। भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय इन्द्रभद्र सिंह की मूर्ति विवाद से जुड़े बहुचर्चित मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,हाईकोर्ट के जिम्मेदार अफसरों की बड़ी लापरवाही आई सामने। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जिम्मेदारो पर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट*
*जनहित याचिका में शुक्रवार को फ्रेश केस की तरह फिर होगी सुनवाई। मिली जानकारी के मुताबिक हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जवाब न आने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी,सभी को दिया है उचित निर्देश। शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर की तिथि पर हाईकोर्ट की डबल बेंच फिर करेगी मामले में सुनवाई*
*हाईकोर्ट के जस्टिस राजन राय व जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने हाईकोर्ट के सम्बन्धित अफसरों को लगाई फटकार। पिछली पेशी पर मामले में हाईकोर्ट के जरिये स्वतः संज्ञान लेने व उचित निर्देश के बाद भी जनहित याचिका को निर्धारित श्रेणी में नहीं किया गया दर्ज और सूची में भी नहीं किया गया दर्शित। बिना आदेश का पालन किए ही हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई पत्रावली। जिम्मेदार अफसरों की बड़ी चूक पर भड़की हाईकोर्ट*
*हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को दी कार्यवाही की चेतावनी,मांगा स्पष्टीकरण। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘ऐसा लगता है हाईकोर्ट का आदेश पढ़ने की जहमत नहीं उठाते है जिम्मेदार अफसर’। हाईकोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से जनहित याचिका की सुनवाई में पड़ी अटकल। शुक्रवार को हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही आएगी सामने*
*पिछली पेशी पर कई आवश्यक बिंदुओ पर हाईकोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी। सुलतानपुर जिले के जिम्मेदार अफसरों व कर्मियों की बड़ी लापरवाही मामले में आ रही सामने। सुलतानपुर के डीएम कुमार हर्ष व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता समेत अन्य को हलफनामा दाखिल करने का हाईकोर्ट ने दिया था आदेश*
*भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह के जरिये मूर्ति हटाने का प्रकरण उठाने के बाद चल रहे लेटर-वार के बीच हाईकोर्ट पहुँच गया है मामला। हाईकोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर बड़ा हस्तक्षेप कर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार पक्ष एवं जिलाधिकारी व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता व अन्य को हलफनामा दाखिल करने का दिया था आदेश*
*हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के पूर्व मूर्ति से संबंधित जमीन सरकारी है या नहीं,इस बिंदु पर जांच करने का भी जिम्मेदार अफसरों को दिया था निर्देश। सरकारी भूमि है तो कैसे स्थापित हो गई मूर्ति एवं सरकारी जमीन में मूर्ति स्थापित मिलने पर उसे हटाए जाने के लिए क्या अपनाई जानी चाहिए प्रक्रिया,इन सब बिंदुओं पर उचित निर्देश देते हुए हलफनामा दाखिल करने का दिया था आदेश*
*सुल्तानपुर के रहने वाले अधिवक्ता अमित कुमार वर्मा ने धनपतगंज थाने में हलियापुर- कूरेभार मार्ग के किनारे एवं जिला न्यायालय के निकट स्थित चौराहे के पास स्थापित पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र की मूर्ति हटाने की मांग को लेकर दाखिल की थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने याची अमित वर्मा को उनके दायित्वों से मुक्त करते हुए स्वतः संज्ञान लेकर याचिका में किया है हस्तक्षेप*
▶️……UP में बंद होंगे 1000 से अधिक अवैध ईंट भट्ठे
गाइडलाइन का पालन न करने वाले बंद होंगे भट्टे
सरकार जल्द कसेगी अवैध भट्टो पर शिकंजा
जिला प्रशासन पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा कार्रवाई
नियमों में बदलाव से 5000 भट्ठा मालिकों को मिलेगी राहत
22000 से अधिक है प्रदेश में ईंट भट्ठों की संख्या !!

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