अब्दुल जब्बार
अयोध्या19सितम्बर25*जिला जज अयोध्या ने अभियुक्तगण की जमानत मंजूर की
भेलसर(अयोध्या)कोतवाली रुदौली में अपराध संख्या 33/ 2024 धारा 308,323,504,506 आईपीसी में अभियुक्तगण राहुल,मुकेश राजेंद्र निवासी ग्राम बिकावल थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या की जमानत जिला जज अयोध्या द्वारा मंजूर की गई।
आरोप है कि रुदौली थाने की पुलिस ने गलत एवं झूठे आरोपों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था जिसकी जमानत पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री अरशद शेरा द्वारा बहस के दौरान आरोपों को गलत एवं अभियुक्त को निर्दोष बताया गया जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने पुलिस के आरोपों को मनगढ़ंत मानते हुए अभियुक्त की जमानत मंजूर कर दी,पूरे मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता श्री अरशद शेरा ने की।

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